शिक्षक भर्ती में की नियुक्ति शिक्षको की नौकरियों के रद्द करने के फैसले पर रोक, देखें
शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर रोक, उम्मीद एैसी लगायी जा रही है कि किसी की नही जायेगी नौकरी
कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 32,000 शिक्षकों की नौकरियां रदृद करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट की एकल पीठ ने 12 मई को उन लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्ति रदृद करने ! का आदेश दिया था, जिन्होंने 2014 की शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर 2016 में एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के वाद प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था। न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार और न्यायाधीश सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ शुक्रवार को यह आदेश दिया।
यह रोक सितंबर 2023 के अंत तक या अगला आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले होगा, जारी रहेगी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रदृद करने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दे दी थी। पीठ ने कहा, प्रभावित पक्षों को अपना बचाव करने के अर्थपूर्ण अधिकार का मौका दिए बिना नौकरियां रदृद करने के फैसले में न्यायिक हस्तक्षेप की प्रथम दृष्टया आवश्यकता है।